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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 6:18 · नई दिल्ली संस्करण

केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका, सुनवाई पूरी होने तक जमानत आदेश पर रोक

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

नई

दिल्ली, । दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने

वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज ही सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि

हम याचिका की फाइल देखने के बाद दलीलों को सुन कर फैसला करेंगे। तब तक

जमानत के आदेश पर अमल नहीं होगा। हाई कोर्ट ने आज ही इस याचिका पर सुनवाई

करने का आदेश दिया।

ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी

राजू ने हाई कोर्ट के वेकेशन बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि ट्रायल

कोर्ट ने हमारी दलीलों को अनसुना कर दिया। ईडी ने कहा कि जमानत के आदेश पर

रोक लगाने की अर्जी भी खारिज कर दी गयी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को मिली

जमानत पर रोक लगाई जाए। उधर, आज केजरीवाल की टीम बेल बांड भरने के लिए राऊज

एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है।

20 जून को राऊज एवेन्यू

कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। केजरीवाल की जमानत का जब

फैसला सुनाया जा रहा था तो ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से

बेल बांड भरने के लिए 48 घंटे का वक्त देने की मांग की थी, ताकि वे इस आदेश

को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे सकें।

21 मार्च को हाई

कोर्ट की ओर से केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने पर उसी दिन शाम को

ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद

केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का

आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था।

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