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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:45 · नई दिल्ली संस्करण

दिल्ली हाई कोर्ट के. कविता की जमानत याचिका पर एक जुलाई को सुनाएगा फैसला

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

नई

दिल्ली,। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की

बेंच आबकारी घोटाला मामले में बीआरएस नेता के. कविता की ईडी और सीबीआई

मामले में दायर जमानत याचिका पर कल यानि 1 जुलाई को फैसला सुनाएगी। कोर्ट

ने 28 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ईडी ने के. कविता की जमानत

याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उनकी रिहाई होने की स्थिति में आगे की

जांच पर गंभीर असर पड़ सकता है। ईडी ने कहा था कि ये दलील सही नहीं है कि

महिला होने की वजह से जमानत दी जाए, क्योंकि वह एक प्रभावशाली महिला हैं और

उन्होंने काफी गंभीर अपराध किया है। वे गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और

साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती हैं। ईडी ने कहा था कि के. कविता ने अन्य

आरोपितों के साथ मिलकर सौ करोड़ रुपये की रिश्वत ली।

हाई कोर्ट ने

ईडी के मामले में 10 मई को, जबकि सीबीआई मामले में 16 मई को नोटिस जारी

किया था। के. कविता ने सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत याचिका दायर

की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मई को के. कविता की ईडी और सीबीआई के

मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

ईडी के मुताबिक

इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था। ईडी के मुताबिक

कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं। ईडी ने कविता

को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था, लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और

पेश नहीं हुईं, जिसके बाद 15 मार्च को हैदराबाद से मनी लांड्रिंग मामले

में छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

उसके बाद के. कविता

को न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार

किया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के. कविता भी

साजिश में शामिल थी। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के

कविता भी साजिश में शामिल थी।

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