केजरीवाल की अपने वकीलों से ज्यादा मुलाकात की मांग पर तिहाड़ जेल प्रशासन और ईडी को नोटिस
नई
दिल्ली, । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के
आरोपित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में अपने वकील
से ज्यादा मुलाकात की मांग वाली याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन और ईडी को
नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने
नोटिस जारी किया।
केजरीवाल
ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपने वकीलों के साथ हफ्ते में दो और
अतिरिक्त मुलाक़ात की इजाजत मांगी है। अभी केजरीवाल नियमों के मुताबिक
हफ्ते में सिर्फ दो बार अपने वकीलों से मीटिंग कर सकते हैं। केजरीवाल का
कहना है कि वो 30 से ज्यादा केस का सामना कर रहे हैं। इसलिए उन केस के बारे
में चर्चा करने के लिए इन मुलाकातों की संख्या बढ़ाये जाने की
ज़रूरत है।
उल्लेखनीय है कि 10 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की
अपने वकील से ज्यादा समय तक मिलने देने की अनुमति देने की मांग खारिज कर दी
थी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये फैसला सुनाया था। केजरीवाल ने राऊज
एवेन्यू कोर्ट के इसी आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल
ने याचिका में कहा था कि अपने खिलाफ देशभर में दायर मुकदमों की तैयारी
करने के लिए जेल में अपने वकील से ज्यादा समय की जरूरत है। याचिका में कहा
गया था कि केजरीवाल के खिलाफ देशभर में कई मुकदमे दायर किए गए हैं। इन
मुकदमों
की तैयारी के लिए उन्हें वकील के साथ ज्यादा समन बिताने की जरूरत
है। याचिका में कहा गया था कि कोर्ट ने हफ्ते में दो बार वकील से मिलने की
अनुमति दी है। ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है। केजरीवाल ने अपने वकील से
हफ्ते में पांच बार मिलने की अनुमति मांगी है।
21 मार्च को दिल्ली हाई
कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी
ने 21 मार्च को ही देर शाम केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
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