मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:37 · नई दिल्ली संस्करण

बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट का नोटिस

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

नई

दिल्ली, । दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा

सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में बिभव कुमार की जमानत याचिका

पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अमित शर्मा

की वेकेशन बेंच ने नोटिस जारी किया।

बिभव कुमार ने तीस

हजारी कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में

चुनौती दी है। तीस हजारी कोर्ट ने 7 जून को बिभव कुमार की दूसरी जमानत

याचिका खारिज कर दी थी। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी

प्रारंभिक चरण में है और मालीवाल के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर

खतरा है। कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को

जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

दिल्ली

पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति

मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है।

दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की

थी।

बिभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में पहले एक और याचिका दायर की

है, जिसमें बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मुआवजे की

मांग की है। बिभव कुमार ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी करते समय अपराध

प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का पालन नहीं किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट

ने बिभव कुमार की इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें