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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:22 · नई दिल्ली संस्करण

आबकारी घोटाला : अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत पांच दिनों के लिए बढ़ी

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

नई

दिल्ली,। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के

आरोपित अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है। जस्टिस

सुधीर कुमार जैन ने अमित अरोड़ा की पत्नी की सर्जरी के बाद की स्थिति को

ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने कहा कि

ट्रायल कोर्ट ने 6 जून को अंतरिम जमानत दो हफ्ते के लिए बढ़ाने का आदेश

दिया था। ऐसे में याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में ही अंतरिम जमानत बढ़ाने

की अर्जी दायर करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने अमित अरोड़ा को अंतरिम जमानत अवधि

बढ़ाने के लिए पांच दिनों के अंदर ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया और तब

तक पांच दिनों के लिए अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी।

राऊज एवेन्यू

कोर्ट ने 6 जून को अमित अरोड़ा को दो हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

अमित अरोड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा था कि उनकी पत्नी का

आपरेशन होना है, जिसके बाद उनकी देखभाल की जरुरत है। याचिका में अमित

अरोड़ा ने दो महीने की अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। पाहवा ने

कहा था कि अमित अरोड़ा को इसके पहले भी अंतरिम जमानत मिल चुकी है और इस

दौरान उन्होंने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। पाहवा ने

कहा था कि अमित अरोड़ा करीब 480 दिनों से हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि

ईडी ने जब भी अमित अरोड़ा को जांच के लिए बुलाया है वो जांच में शामिल हुए

हैं।

ईडी ने 30 नवंबर, 2022 को अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। ईडी के

मुताबिक इस मामले में अरोड़ा का रोल बैक साइड में था। उसने ढाई करोड़ रुपये

रिश्वत के इकट्ठा किए थे। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि वह पंजाब के पटियाला

में मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हैं, जो नियम के खिलाफ है क्योंकि उनको पहले

से दिल्ली में लाइसेंस मिला हुआ है। सीबीआई के मुताबिक अमित अरोड़ा दिल्ली

के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी हैं। मनीष सिसोदिया भी

फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

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