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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:27 · नई दिल्ली संस्करण

हाई कोर्ट ने एक्स और मेटा को भाजपा नेता शाजिया इल्मी से संबंधित वीडियो हटाने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
हाई कोर्ट ने एक्स और मेटा को भाजपा नेता शाजिया इल्मी से संबंधित वीडियो हटाने का निर्देश दिया

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म मेटा और एक्स को निर्देश दिया है कि वो भाजपा नेता शाजिया इल्मी से एक न्यूज चैनल के लाइव डिबेट से संबंधित उस वीडियो को हटाएं जिसमें शाजिया इल्मी ने शो छोड़ दिया था। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने शाजिया इल्मी की ताजा अर्जी पर यह आदेश दिया।हाई कोर्ट ने कहा कि संबंधित वीडियो शाजिया इल्मी के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। दरअसल पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा था कि शाजिया इल्मी ने चैनल का शो छोड़ दिया और वीडियो पत्रकार को डिबेट के दौरान गालियां दी थीं। दरअसल 4 अप्रैल को हाई कोर्ट ने राजदीप सरदेसाई के खिलाफ शाजिया इल्मी की ओर से दायर मानहानि याचिका में तथ्यों को छिपाने पर शाजिया इल्मी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। शाजिया इल्मी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राजदीप सरदेसाई की ओर से एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो का हवाला दिया था जिसमें शाजिया इल्मी चैनल का शो छोड़कर चली गई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में जिस पोस्ट को लेकर याचिका दायर की थी उससे संबंधित दो पोस्ट की जानकारी छिपाई। ये दोनों पोस्ट उसी पोस्ट का हिस्सा थे। इस पर हाई कोर्ट ने शाजिया इल्मी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि जुर्माने की रकम को दिल्ली हाई कोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन के खाते में तीन हफ्ते के अंदर जमा करना होगा।हाई कोर्ट ने शाजिया इल्मी की उस मांग को मंजूर कर लिया था जिसमें वीडियो पत्रकार के साथ विवाद करते हुए 18 सेकंड के वीडियो को हटाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि जब शाजिया इल्मी शो छोड़कर चली गई तब भी वीडियो रिकार्डिंग करते रहना उनकी निजता का उल्लंघन है। शाजिया इल्मी ने हाई कोर्ट के इसी आदेश के हिस्से के अनुपालन की मांग की थी।हालांकि कोर्ट ने शाजिया इल्मी के इस आरोप को खारिज कर दिया कि वीडियो पत्रकार के इस कार्य से उनकी गरिमा का हनन हुआ है। कोर्ट ने कहा कि शाजिया इल्मी का ये कथन गलत है कि वीडियो पत्रकार एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति था। हाई कोर्ट ने शाजिया इल्मी के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि राजदीप सरदेसाई की ओर से पोस्ट किया गया वीडियो को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया था।

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