हेमंत सोरेन को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
हेमंत सोरेन को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
रांची: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पीएमएलए ( प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट
से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि इस याचिका पर 1 मई को बहस हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को 4 मई तक लिखित तौर पर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें ईडी ने कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। ऐसे में उनके खिलाफ शेड्यूल ऑफेंस का मामला नहीं बनता है। इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। वही ईडी की ओर से जोएब हुसैन ने जमानत की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर उन्हें जमानत मिल गई, तो वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।आपको बता दें कि रांची के बड़गाईं अंचल में 8.66 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने विगत 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।





