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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 10:42 · नई दिल्ली संस्करण

10 दिन में कोंडागांव पालिका का वार्षिक कर जमा नहीं करने पर लगेगा 6.25 प्रतिशत अधिभार

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
10 दिन में कोंडागांव पालिका का वार्षिक कर जमा नहीं करने पर लगेगा 6.25 प्रतिशत अधिभार

काेंडागांव। नगर पालिका परिषद कोंडागांव ने वार्षिक कर वसूली को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। कुल 4 करोड़ 20 लाख रुपये की वार्षिक डिमांड के मुकाबले अब तक लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है, जो करीब 80 प्रतिशत है। शेष 20 प्रतिशत राशि की वसूली के लिए अब केवल 10 दिन का समय बचा है।

नगर पालिका द्वारा समेकित कर, संपत्ति कर, जल कर, यूजर चार्ज, दुकान किराया और दुकान प्रीमियम की बकाया वसूली के लिए राजस्व कर्मचारियों को युद्धस्तर पर लगाया गया है। कर्मचारी घर-घर और दुकानों तक पहुंचकर डोर-टू-डोर वसूली कर रहे हैं।

नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में कर जमा नहीं करने वाले बकायादारों पर नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत 6.25 प्रतिशत अधिभार लगाया जाएगा। साथ ही नल कनेक्शन विच्छेद, दुकान नीलामी निरस्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बकायादारों की सूची सार्वजनिक की जाएगी और उनकी सभी प्रकार की एनओसी भी निरस्त कर दी जाएंगी। नगर पालिका परिषद ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे असुविधा और कार्रवाई से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने समस्त करों का भुगतान नगर पालिका कार्यालय में जमा करें।

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