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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:36 · नई दिल्ली संस्करण

दिल्ली शराब घोटाले में के. कविता की जमानत याचिका खारिज

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

नई

दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी

बावेजा ने बीआरएस नेता के. कविता की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।

कोर्ट ने कविता की नियमित जमानत याचिका पर 24 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख

लिया था।

इससे पहले कोर्ट ने 8 अप्रैल को के. कविता की अंतरिम

जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी

लांड्रिंग के मामले में के. कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में

किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान के. कविता की ओर

से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाया था कि वो जांच

एजेंसी नहीं, बल्कि प्रताड़ित करने वाली एजेंसी बन गई है। सिंघवी ने कहा था

कि इस मामले की जांच पूरे तरीके से पक्षपातपूर्ण रही है।

के. कविता

फिहलाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को

गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के.

कविता भी साजिश में शामिल थीं। इसके पहले के. कविता आबकारी घोटाला मामले के

मनी लांड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में थीं। सीबीआई ने इस मामले

में के. कविता से 6 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी। 5 अप्रैल

को कोर्ट ने सीबीआई को के. कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति

दी थी।

ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजे थे लेकिन कविता

ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया और पेश नही हुईं। उसके बाद छापेमारी कर

हैदराबाद से उन्हें 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। ईडी के मुताबिक

इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था। ईडी के मुताबिक

कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं।

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