मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 9:36 · नई दिल्ली संस्करण

“राणा अय्यूब के पोस्ट हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, अगली तारीख 19 मई

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
“राणा अय्यूब के पोस्ट हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, अगली तारीख 19 मई

नई दिल्ली। पत्रकार राणा अय्यूब के 2013 से 2017 के बीच सोशल मीडिया से भारत और हिंदू विरोधी भड़काऊ पोस्ट हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि विवादित पोस्ट हटाने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा गया है और कानून के अनुसार तय प्रक्रिया के तहत पोस्ट हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। राणा अय्यूब की वकील ने शिकायतकर्ता अमिता सचदेवा की याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा है जिसमें उनके पोस्ट को हटाने की मांग की गई है।

वकील ने यह भी कहा कि वह अपने जवाब में याचिका की वैधता पर सवाल उठाएंगी।

पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि हिंदू देवी-देवताओं और वीर सावरकर पर किए गए कुछ पोस्ट आपत्तिजनक और भड़काऊ प्रतीत होते हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर किए गए कुछ पुराने पोस्ट आपत्तिजनक हैं और उन्हें प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई है। अदालत में इस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई चल रही है और दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और अदालत ने सभी पक्षों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि मामले में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने की प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार आगे बढ़ रही है और इसके लिए संबंधित प्राधिकरणों को पत्राचार किया गया है तथा जांच और तकनीकी समीक्षा का काम भी जारी है।

अदालत ने कहा कि वह सभी दलीलों को सुनकर ही अंतिम निर्णय पर पहुंचेगी और फिलहाल किसी भी पक्ष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की गई है। दोनों पक्षों के बीच कानूनी बहस जारी है और अगली सुनवाई में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें