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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 6:04 · नई दिल्ली संस्करण

आबकारी घोटाला : ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश पर राेक लगाने से हाई काेर्ट का इनकार

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
आबकारी घोटाला :  ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश पर राेक लगाने से हाई काेर्ट का इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।गुरुवार काे सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर अभियोजन चलाने को लेकर जरूरी अनुमति के लिए संज्ञान ले लिया है, जो कानूनी रूप से वैध नहीं है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए।उल्लेखनीय है कि 10 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था। 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया गया था। इस इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है।ईडी ने 21 मार्च को देर शाम को केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने दो जून को सरेंडर किया था। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।

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