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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:37 · नई दिल्ली संस्करण

दिल्ली कोचिंग हादसाः जीप चालक मनुज कथूरिया को जमानत

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

नई

दिल्ली, । दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने

ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में आईएएस स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन

छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार थार चालक मनुज कथूरिया को जमानत दे

दी है। कथूरिया की जमानत याचिका 31 जुलाई को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने खारिज

कर दी थी।

सुनवाई के दौरान कथूरिया के वकील ने कहा कि वह निर्दोष

हैं और किसी भी तरह से उस अपराध से जुड़े नहीं हैं। पुलिस के आरोप पूरी तरह

से काल्पनिक हैं और उन आरोप के समर्थन में कोई सबूत भी नहीं है। कथूरिया

के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस की अभी तक की जांच से जीप चालक को गैर

इरादतन हत्या का आरोपित नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस

का कहना है कि दिल्ली आईआईटी की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही

आरोपित पर गैर इरादतन हत्या की धारा लगाने के बारे में फैसला लिया जा सकता

है।

दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को आईएएस स्टडी सर्कल के चार सह

मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सात आरोपितों को

गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में 28 जुलाई की देर रात कोचिंग के

मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को 14 दिनों की न्यायिक

हिरासत में भेजा गया था। पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग

मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करने वाले निगमकर्मियों व दूसरे आरोपितों के

खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत

केस दर्ज किया है।

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