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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:32 · नई दिल्ली संस्करण

केजरीवाल की सात दिनों की अंतरिम जमानत याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट में खारिज

राष्ट्रीय सागर डेस्क3 मिनट का पठन

नई

दिल्ली, । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज

कावेरी बावेजा ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री

अरविंद केजरीवाल की सात दिनों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

फैसला सुनाने के दौरान केजरीवाल के वकील ने उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताई।

इस पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को केजरीवाल के स्वास्थ्य संबंधी जरूरी

टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको जब भी

स्वास्थ्य की चिंता हो, आप कोर्ट आ सकते हैं।

कोर्ट ने एक

जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी

एसवी राजू ने कहा कि अंतरिम जमानत या नियमित जमानत के लिए मनी लांड्रिंग

कानून की धारा 45 की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। ऐसे में अंतरिम जमानत

और नियमित जमानत याचिका दोनों सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने कहा था कि

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे संवैधानिक कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद

42 के तहत विशेष अधिकार है, लेकिन ट्रायल कोर्ट को इन याचिकाओं पर सुनवाई

करने का विशेष अधिकार नहीं है।

राजू ने कहा कि मनी लांड्रिंग कानून

की धारा 45 के तहत केजरीवाल को अंतरिम जमानत के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए।

ट्रायल कोर्ट इसके लिए उचित फोरम नहीं है। केजरीवाल की याचिका में सुप्रीम

कोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए दायर याचिका का खुलासा नहीं किया गया

है। रजिस्ट्रार ने उनकी अर्जी स्वीकार नहीं की, इसे छिपाया गया है।

सुनवाई

के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सवाल ये है कि सुप्रीम

कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है तो क्या ट्रायल कोर्ट उसमें परिवर्तन कर सकता

है। केजरीवाल की मेडिकल आधार पर एक हफ्ते की अंतरिम जमानत याचिका सुप्रीम

कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अस्वीकार कर दी और उसके बाद वो ट्रायल कोर्ट आए

हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस तथ्य को छिपाया गया।

मेहता

की दलील का केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने विरोध करते हुए कहा

कि सभी आरोप गलत हैं। याचिका में दिए गए तथ्यों पर संदेह नहीं किया जा सकता

है। हरिहरन ने कहा कि स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही नियमित जमानत याचिका दायर की गई है।

अंतरिम जमानत के मामले पर हरिहरन ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला

देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है, इस

वजह से ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की गई है।

सुप्रीम

कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए

दो जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने दो जून को सरेंडर

किया था, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को पांच जून तक की न्यायिक हिरासत

में भेजा था।

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