केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर भाजपा नेता के बयान दर्ज
नई
दिल्ली, । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता
प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और
मंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर शिकायतकर्ता का
बयान दर्ज कर लिया। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने
आरोपितों को समन जारी करने के मामले पर 18 मई को सुनवाई करने का आदेश
दिया।
प्रवीण शंकर कपूर ने दायर मानहानि याचिका में कहा है
कि केजरीवाल और आतिशी ने भाजपा नेताओं पर करोड़ों रुपये लेकर भाजपा में
शामिल होने का झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया है कि आम
आदमी पार्टी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश
किया गया है। प्रवीण शंकर कपूर ने याचिका में 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल
के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी मार्लेना के 2 अप्रैल की प्रेस
कांफ्रेंस का जिक्र किया है।
याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के
ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि भाजपा ने 7 आप विधायकों से संपर्क किया
था। ट्वीट में कहा गया था कि भाजपा ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था, ताकि
दिल्ली की सरकार गिराई जा सके। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी
घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया तब से ही उन्होंने भाजपा के
खिलाफ ये आरोप लगाना शुरू कर दिया ताकि दिल्ली आबकारी घोटाला से लोगों को
ध्यान हटाया जा सके।





