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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:22 · नई दिल्ली संस्करण

बिलकिस बानो केस के दो दोषियों की अंतरिम जमानत की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

नई

दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के दो

दोषियों की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर

दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के औचित्य पर सवाल उठाते हुए सुनवाई से

इनकार कर दिया।

राधेश्याम भगवानदास और राजुभाई बाबूलाल ने याचिका

दायर कर मांग की थी कि जब तक उनकी रिहाई की नई मांग पर गुजरात सरकार फैसला

लेती है, तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए। उल्लेखनीय है कि 8 जनवरी को

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई

के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करते हुए सभी दोषियों को सरेंडर करने का

आदेश दिया था।

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