बिभव कुमार ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका
नई
दिल्ली, । आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल
के साथ मारपीट के मामले में बिभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका
दायर करके जमानत मांगी है। हाई कोर्ट 14 जून को जमानत याचिका पर सुनवाई कर
सकता है।
बिभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट से जमानत याचिका खारिज करने
के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। तीस हजारी कोर्ट ने 7 जून को बिभव
कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था
कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग
में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है। कोर्ट ने कहा था कि अगर बिभव कुमार को
जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
दिल्ली
पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति
मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है।
दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की
थी।
बिभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर करके
अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती
देते हुए मुआवजे की भी मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उनकी
गिरफ्तारी करते समय अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का पालन नहीं किया
गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिभव कुमार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
है।





