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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:27 · नई दिल्ली संस्करण

प.बंगाल भाजपा ने विज्ञापन पर रोक के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

नई

दिल्ली, । पश्चिम बंगाल भाजपा ने विज्ञापन पर रोक लगाने के

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

भाजपा के वकील ने जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच

के समक्ष मामले को मेंशन करते हुए कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बिना हमारा

पक्ष सुने रोक का एकतरफा आदेश दिया है। चुनाव के मद्देनजर तुरंत सुनवाई हो।

सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को सुनवाई करने का भरोसा दिया है।

कलकत्ता

हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने 20 मई को अपने आदेश में तृणमूल कांग्रेस के

खिलाफ भाजपा के विज्ञापन के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दिया था। सिंगल

बेंच के समक्ष तृणमूल कांग्रेस ने याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच ने कहा था

कि भाजपा का विज्ञापन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। सिंगल बेंच के

आदेश को भाजपा ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। डिवीजन बेंच ने 23 मई को

सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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