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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:36 · नई दिल्ली संस्करण

"आपकी हिम्मत कैसे हुई...": छात्र को शो-कॉज नोटिस थमाने पर सुप्रीम कोर्ट की लताड़, दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
"आपकी हिम्मत कैसे हुई...": छात्र को शो-कॉज नोटिस थमाने पर सुप्रीम कोर्ट की लताड़, दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

शीर्ष अदालत ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश और शीर्ष न्यायालय के समक्ष आए एक मामले में, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले एक छात्र को विश्वविद्यालय प्रशासन या संबंधित अधिकारियों द्वारा 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की इस कार्रवाई पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की, "आपकी हिम्मत कैसे हुई कि केवल अपने विचार व्यक्त करने या शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने के लिए एक छात्र को ऐसा नोटिस थमा दिया गया?"

अदालत का यह रुख दर्शाता है कि लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और विशेष रूप से युवाओं की आवाज़ को दबाने के किसी भी प्रशासनिक प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की पृष्ठभूमि में, छात्र ने एक जनहित या नीतिगत विषय से जुड़े विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। इसके तुरंत बाद उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई और संभावित निष्कासन की चेतावनी देते हुए नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

शैक्षणिक संस्थानों या सार्वजनिक मंचों पर छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध को अनुशासनहीनता या अपराध नहीं माना जा सकता। अधिकारियों द्वारा शक्ति का इस तरह उपयोग करना छात्रों में भय का माहौल पैदा करता है, जो स्वतंत्र सोच और बौद्धिक विकास के खिलाफ है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे इस मनमाने नोटिस को तुरंत वापस लेने पर विचार करें या अदालत के समक्ष इसका ठोस और कानूनी औचित्य पेश करें।

सुप्रीम कोर्ट की यह तीखी टिप्पणी शैक्षणिक और प्रशासनिक हलकों के लिए एक बड़ा संदेश है। यह स्पष्ट करता है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। विरोध प्रदर्शन अगर अहिंसक और शांतिपूर्ण है, तो उसे दबाने के लिए दंडात्मक कदम उठाना संवैधानिक भावना के विपरीत है। इस मामले की अगली सुनवाई तक अदालत ने छात्र के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिससे छात्र समुदाय को एक बड़ी राहत मिली है।

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