इंदौरः 17 साल पुराने जमीन विवाद मामले में फरार अक्षय बम को हाईकोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत
इंदौर,। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए और 17
साल पुराने मामले में फरार चल रहे अक्षय कांति बम को उच्च न्यायालय से राहत
नहीं मिल पाई है। शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई हुई,
जो अब आगे बढ़ा दी गई है। नई तारीख 29 मई तय की है। इधर, एक अन्य कोर्ट में
धारा 307 लगाने के खिलाफ अक्षय द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई
अभी बाकी है।
दरअसल, 17 साल पुराने जमीन
विवाद के मामले में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ 24 अप्रैल को धारा 307
बढ़ाने के आदेश दिए थे। सुनवाई से गैरहाजिर रहने पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर
दिया गया। इसी मामले में अक्षय बम ने दो अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं
दायर कर रखी हैं। हाई कोर्ट से इस केस में अग्रिम जमानत मांगी थी, जबकि
ट्रायल कोर्ट से धारा 307 लगाने पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। दोनों
में सुनवाई के लिए 24 मई तय हुई थी। अग्रिम जमानत याचिका पर तारीख बढ़ गई
है, जबकि पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई बाकी है।
ये है मामला
साल
2007 के जमीन विवाद से जुड़े मामले के फरियादी युनूस पटेल के खेत पर विवाद
हुआ था। इसमें फायरिंग, बलवा आदि के आरोप थे। पुलिस ने सिर्फ हमला, मारपीट
और धमकाने की रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोप है कि यूनुस पर गोली भी चलाई गई
थी, लेकिन खजराना पुलिस ने एफआईआर में हत्या के प्रयास की धारा नहीं जोड़ी
थी। इसी के खिलाफ युनूस ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन दिया था। पिछले महीने 24
अप्रैल को फरियादी की गुहार पर आरोपी अक्षय बम, उनके पिता कांति व अन्य
आरोपियों के खिलाफ धारा 307 यानी प्राणघातक हमले की धारा बढ़ा दी गई और 10
मई को पेश होने के आदेश दिए थे।





