हिप्र के अयोग्य करार दिए गए 6 विधायकों ने स्पीकर के फैसले के खिलाफ याचिका वापस ली
नई
दिल्ली,। हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्य करार दिए गए
कांग्रेस के छह विधायकों ने स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका
सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली
बेंच ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
सुनवाई के
दौरान शुक्रवार को जब इन पूर्व कांग्रेसी विधायकों की ओर से वकील अभिनव
मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये पूर्व विधायक याचिका वापस लेना
चाहते हैं तो कोर्ट ने कहा कि हम समझते हैं कि याचिका चुनाव की वजह से वापस
ली जा रही है।
कांग्रेस के बागी सुधीर शर्मा, राजिंदर राणा, इंद्र
दत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट
में याचिका दायर की थी। याचिका में स्पीकर के फैसले को गलत ठहराते हुए
रद्द करने की मांग की थी।
उल्लेखनीय है कि अब ये छह याचिकाकर्ता
भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान इन छह
विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसकी वजह से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार
अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई थी। बाद में विधानसभा स्पीकर ने इन विधायकों
को अयोग्य करार दिया था।





