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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:27 · नई दिल्ली संस्करण

एनसीपीसीआर की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मदरसे बंद नहीं होंगे

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
एनसीपीसीआर की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मदरसे बंद नहीं होंगे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर जारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की सिफारिशों के अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों पर अमल करने से रोक दिया है। इस बारे में दायर जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पिछले दिनों सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सभी मदरसों को सरकार की ओर से मिलने वाली फंडिंग को बंद करने और मदरसा बोर्ड को बंद करने की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसे से बाहर निकालकर शिक्षा के अधिकार के तहत जरूरी शिक्षा के लिए दूसरे स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए कहा था। इसके साथ ही मदरसों में पढ़ रहे मुस्लिम बच्चों को औपचारिक स्कूलों में दाखिल करने का निर्देश दिया था।

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