मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:22 · नई दिल्ली संस्करण

बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक की मांग पर नोटिस

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक की मांग पर नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने के आदेश को पटना हाई कोर्ट की ओर से निरस्त करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाली आरजेडी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार, बिहार सरकार और पटना हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका दाखिल करने वाले को नोटिस जारी किया।पटना हाई कोर्ट के आदेश को बिहार सरकार ने पहले ही चुनौती दे रखी है। दरअसल, बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी और ओबीसी वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था। बिहार सरकार के इसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट अब बिहार सरकार और आरजेडी की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें