मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:21 · नई दिल्ली संस्करण

दिल्ली आबकारी नीति मामले में हाई कोर्ट ने अरुण पिल्लई को दी जमानत

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

नई दिल्ली,। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने दिल्ली आबकारी नीति मामले के आरोपित अरुण पिल्लई को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 27 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।ईडी ने अरुण पिल्लई को 6 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था। उस पर इसी मामले के दूसरे आरोपित समीर महेंद्रू से रिश्वत की रकम इकट्ठा करके दूसरे आरोपितों को देने का आरोप है। कोर्ट ने 3 जून को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। 27 अगस्त को इस मामले की आरोपित बीआरएस नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के मामले में नियमित जमानत दी थी। पिल्लई को के. कविता का करीबी बताया जाता है।ईडी ने इस मामले में दाखिल पूरक चार्जशीट में अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को आरोपित बनाया है। चार्जशीट में कहा गया है कि पिल्लई ने जांच के दौरान झूठा बयान दिया और साक्ष्यों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। दो साल में उसने पांच मोबाइल फोन नष्ट किए। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान अरुण पिल्लई घोटाले के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन पेश नहीं कर सका। अरुण पिल्लई के पास से मिले फोन से लोगों से बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इससे साफ है कि अरुण पिल्लई ने साक्ष्यों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें