तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता साकेत गोखले की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दो हफ्ते बाद सुनवाई

तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता साकेत गोखले की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दो हफ्ते बाद सुनवाई
नई दिल्ली, 27 मार्च । सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद करने का आदेश दिया।
सोमवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे आज जवाब दाखिल कर रहे हैं। तब कोर्ट ने पूछा कि कितनी शिकायत दर्ज की गई है। तब मेहता ने कहा कि एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है। कोर्ट ने 13 मार्च को गुजरात पुलिस को नोटिस जारी किया था।
साकेत गोखले के खिलाफ क्राउड फंडिंग से मिले धन की हेराफेरी का आरोप है। आरोप है कि गोखले ने आवर डेमोक्रेसी नामक प्लेटफॉर्म के जरिए करीब 1700 लोगों से 72 लाख रुपये एकत्र किए। उन पैसों का व्यक्तिगत इस्तेमाल का आरोप है। एक महिला ने शिकायत की थी कि उसने गोखले को पांच सौ रुपये ऑनलाइन भुगतान किया था। उसके बाद गुजरात पुलिस ने गोखले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
गुजरात हाई कोर्ट गोखले की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। गोखले के मुताबिक 6 दिसंबर 2022 को उन्हें तब गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने मोरबी पुल हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के खिलाफ ट्वीट किया था।





