दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों को दोबारा पैकिंग कर बेचने के मामले में लिया संज्ञान

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दिल्ली, 10 जनवरी । दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्पायर हो चुके खाद्य
उत्पादों की दोबारा पैकिंग कर उन्हें बाजार में बेचने के मामले पर स्वत:
संज्ञान लिया है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने
केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई
8 फरवरी को होगी।
हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के अलावा
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस
जारी किया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट की मदद करने के लिए वकील
श्वेताश्री मजूमदार को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। दरअसल, जस्टिस
प्रतिभा सिंह की बेंच एक चॉकलेट कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी,
जिसमें चॉकलेट कंपनी ने कहा था कि उसके उत्पाद की नकल कर उसी ब्रांड का
कहकर दोबारा बेचा जा रहा है। यहां तक कि कई ऐसे नकली उत्पाद मिले जो
एक्पायर हो चुके थे।
सिंगल बेंच ने कहा था कि ये एक असाधारण
परिस्थिति है और इसका लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर
काफी बुरा असर पड़ता है। सिंगल बेंच ने कहा कि एक्पायर हो चुके उत्पादों
को बाजार में दोबारा उतारने और उनकी बिक्री लिए एक समन्वित मेकानिज्म बन
चुकी है, जो रिब्रांडिंग कर उन्हें बेचती है। सिंगल बेंच ने दिल्ली पुलिस
को इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिया था।





