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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 10:39 · नई दिल्ली संस्करण

कोयला घोटाला मामले में मधु कोड़ा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का फैसला निलंबित करने की मांग खारिज

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
कोयला घोटाला मामले में मधु कोड़ा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का फैसला निलंबित करने की मांग खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कोयला घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराये जाने के फैसले को निलंबित करने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने 3 सिंतबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।हाई कोर्ट ने 8 मई को सीबीआई को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट इस मामले में पहले ही ऐसी ही याचिका खारिज करने का आदेश दे चुका है। ऐसे में ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोड़ा ने याचिका में कहा था कि वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वे झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर उनकी सजा को निलंबित नहीं की जाती है तो वे नवम्बर में होने वाला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसंबर, 2019 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एचसी गुप्ता को एक लाख, एके बसु को एक लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था। मधु कोड़ा ने पटियाला हाउस कोर्ट के इसी आदेश को निलंबित करने की मांग की थी।

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