पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और पीएलएफआई कमांडर जेठा कच्छप को आजीवन कारवास

पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और पीएलएफआई कमांडर जेठा कच्छप को आजीवन कारवास
रांची : विधायक पौलूस सुरीन और पीएलएफआई कमांडर जेठा कच्छप को सिविल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पौलुस सुरीन पर 25000 और जेठा कच्छप पर 45000 का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
बता दें कि खूंटी के तोरपा में वर्ष 2013 की एक घटना में पूर्व विधायक पौलूस सुरीन और पीएलएफआई कमांडर जेठा कच्छप को दो लोगों की हत्या के आरोप में दोषी करार दिया था। अदालत ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में भूषण कुमार सिंह और रामगोविंद की हत्या मामले में यह फैसला सुनाया।
इस मामले में पौलुस सुरीन, पीएलएफआई कमांडर जेठा कच्छप, कृष्णा महतो और 3 महिलाओं समेत 6 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था।इसी मामले में पीएफएलआई सुप्रीमो दिनेश गोप भी मुकदमे का सामना कर रहे हैं।अभियोजन पक्ष ने मामले में 12 गवाह पेश किये। वहीं बचाव पक्ष की ओर से 1 गवाह पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। पौलुस सोरेन तोरपा विधानसभा से दो बार विधायक रह चुके हैं।





