मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:45 · नई दिल्ली संस्करण

रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने नहीं दी बेल

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने नहीं दी बेल

रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने नहीं दी बेल

रांची : चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने के आरोपी निलंबित आईएएस छवि रंजन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया है।ईडी और छवि रंजन का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने 1 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने बहस की।मालुम हो की छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में हैं।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें