दिल्ली में 15 फरवरी तक धारा 144 लागू

दिल्ली में 15 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। नियम दिल्ली में 18 जनवरी से 15 फरवरी तक 29 दिनों के लिए लागू किए गए हैं। इनका पालन नहीं करने पर लोगों को कई तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा।
दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा कि यह आदेश 18 जनवरी से 29 दिनों की अवधि यानी 15 फरवरी तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए। इसके साथ ही दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) के एक अन्य आदेश में 19 जनवरी से 26 जनवरी तक सुबह 10.20 बजे से दोपहर 12.45 बजे के बीच दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ानों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है।
इस पूरे समय के दौरान दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (UAV) और मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) सहित सभी तरह की हवा में उड़ने वाली चीजों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही पूरे दिल्ली में 29 दिनों के लिए धारा 144 भी लगाई गई है।
जिसके मुताबिक 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ किसी सार्वजनिक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं दिल्ली पुलिस के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत के दुश्मन, कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स जैसे हवाई साधनों के उपयोग से आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
इनमें हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (UAV), मानव रहित विमान प्रणाली (UAS), माइक्रो-लाइट विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के विमान, क्वाडकॉप्टर या यहां तक कि विमान से पैरा-जंपिंग आदि भी शामिल हो सकते हैं।





