दिल्ली नगर निगम ने दी बड़ी राहत: 2025-26 के संपत्ति कर पर अब 31 जुलाई तक मिलेगा 10 फीसदी की छूट

दिल्ली नगर निगम ने दी बड़ी राहत: 2025-26 के संपत्ति कर पर अब 31 जुलाई तक मिलेगा 10 फीसदी की छूट, बकाया भुगतान करने वालों को मिलेगा लाभ
• संपत्ति करदाताओं के लिए खुशखबरी: दिल्ली में बढ़ी छूट की समय-सीमा, अब 31 जुलाई तक करें भुगतान और पाएं 10 प्रतिशत की राहत
नई दिल्ली , 29 जून 2025: दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत दी है। दो साल से अधिक के अंतराल के बाद हुई समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता समिति की नई अध्यक्ष सत्या शर्मा ने की। बैठक में यह घोषणा की गई कि संपत्ति कर पर मिलने वाली 10 फीसदी छूट की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी गई है।
इससे पहले तक यह छूट केवल 30 जून तक ही लागू थी। यानी जिन लोगों ने अब तक अपना संपत्ति कर नहीं चुकाया है, वे अब 31 जुलाई तक बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करके 10% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह निर्णय उन नागरिकों के लिए राहत लेकर आया है जो किसी कारणवश समय पर संपत्ति कर नहीं जमा कर पाए थे।
यह पहल न केवल राजस्व संग्रह में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि नागरिकों को प्रशासनिक लचीलापन और आर्थिक सहूलियत भी प्रदान करेगी। एमसीडी की यह घोषणा खासतौर पर मध्यमवर्गीय परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभकारी है, जो सीमित संसाधनों में कर भुगतान करते हैं।
समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है और आगे भी करदाताओं की सुविधा के लिए इसी तरह के सकारात्मक कदम उठाए जाते रहेंगे। इस निर्णय से यह भी संकेत मिलता है कि दिल्ली नगर निगम प्रशासन अब नागरिकों के साथ संवाद और सहानुभूति के आधार पर निर्णय लेने को प्राथमिकता दे रहा है।
कुल मिलाकर, यह कदम एमसीडी और करदाताओं के बीच भरोसे को मजबूत करेगा और शहर के वित्तीय ढांचे को संतुलित बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा।





