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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:29 · नई दिल्ली संस्करण

मानहानि केस में केजरीवाल और आतिशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक

राष्ट्रीय सागर डेस्क3 मिनट का पठन
मानहानि केस में केजरीवाल और आतिशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता भाजपा नेता राजीव बब्बर को नोटिस भी जारी किया है। साेमवार काे जस्टिस हृषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता भाजपा नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।मामला अग्रवाल मतदाताओं के 'नाम कटवाने' का आरोप लगाने के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही से जुड़ा है। आज सुनवाई के दौरान आतिशी और केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिना किसी नुकसान के आपराधिक मानहानि कानून की नजर में कोई मायने नहीं रखती। सिंघवी ने शशि थरूर के मामले का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मामले मे चल रही निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। इस आधार पर उनके मामले पर भी कोर्ट रोक लगाने का आदेश जारी कर सकता है।सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में शिकायतकर्ता और भाजपा नेता राजीव बब्बर की वकील सोनिया माथुर ने कहा कि यह मामला शशि थरूर के मामले से अलग हैं। निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी किए गए समन को सही करार दिया गया था। 28 जनवरी 2020 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के चार नेताओं के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी।भाजपा नेता राजीव बब्बर ने कोर्ट में याचिका दायर कर चारों के खिलाफ दिल्ली में मतदाता सूची से अग्रवाल मतदाताओं के 'नाम कटवाने' का आरोप लगाने के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। 16 जुलाई 2019 को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। राजीव बब्बर ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लोगों को भाजपा के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया। दिल्ली में अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की गई है। याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी मर्लेना, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को भी आरोपित बनाया गया है।अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। भाजपा पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली के कुल 8 लाख बनिया वोटरों में से 4 लाख के नाम क्यों कटवाए, जवाब दीजिए । भाजपा की नोटबंदी और जीएसटी जैसी ग़लत नीतियों की वजह से व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए। इसलिए बनिये इस बार भाजपा को वोट नहीं दे रहे। तो क्या इसका मतलब आप उनके वोट कटवा दोगे? ऐसे जीतोगे?

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