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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 9:21 · नई दिल्ली संस्करण

निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन पर ईडी कोर्ट में हुई बहस पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन पर ईडी कोर्ट में हुई बहस पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन पर ईडी कोर्ट में हुई बहस

पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

रांची, 25 मार्च। मनी लान्ड्रिंग केस की आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में शनिवार को सशरीर हाजिर हुईं। इस दौरान खूंटी जिले से जुड़े मनरेगा घोटाला केस में पूजा सिंघल की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर दोनों ओर से बहस हुई।

पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी और विक्रांत सिन्हा ने पक्ष रखा। ईडी की ओर से अधिवक्ता आतिश कुमार ने बहस की। अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने बताया कि बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

उल्लेखनीय है कि पूजा सिंघल पर खूंटी मनरेगा घोटाला के जरिए करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित कर घोटाले के जरिये कमाए हुए पैसों को अलग-अलग जगह निवेश करने का आरोप हैं। पूजा सिंघल फिलहाल प्रोविजनल बेल पर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ दो महीने की जमानत दी है।

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