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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 9:36 · नई दिल्ली संस्करण

दिल्ली में पटाखों की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध, सोशल मीडिया व ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को दिल्ली पुलिस का निर्देश

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
दिल्ली में पटाखों की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध, सोशल मीडिया व ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को दिल्ली पुलिस का निर्देश

दिल्ली में पटाखों की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध, सोशल मीडिया व ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को दिल्ली पुलिस का निर्देश

नई दिल्ली, 11 जुलाई 2025। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनज़र पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और वितरण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को जारी किए हैं। यह कदम दिल्ली सरकार के आदेश दिनांक 19 दिसंबर 2024 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश दिनांक 6 मई 2025 के अनुपालन में उठाया गया है।

दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वितरण सहित) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जो आगामी वर्षों में भी लागू रहेगा। क्राइम ब्रांच द्वारा भेजे गए ई-मेल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि वे—

अपने पोर्टल्स पर पटाखों की लिस्टिंग न करें और दिल्ली क्षेत्र के ग्राहकों के लिए सेवा बंद करें।

लोकेशन-आधारित प्रतिबंध सक्रिय करें ताकि दिल्ली में पटाखों की बिक्री और डिलीवरी पूरी तरह रोकी जा सके।

वेबसाइट पर स्पष्ट सूचना प्रकाशित करें कि एनसीटी दिल्ली में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है।

अपने डिलीवरी पार्टनर्स को जागरूक करें कि प्रतिबंध के दौरान कोई भी पटाखों से संबंधित खेप स्वीकार न की जाए, न ही वितरित की जाए।

दिल्ली पुलिस ने सभी ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से इस आदेश का लिखित पालन प्रतिवेदन भी मांगा है। इसके अतिरिक्त, सभी बैंक्वेट हॉल, विवाह स्थल, समारोह स्थल, होटल, गेस्ट हाउस आदि के मालिकों, प्रबंधकों और संचालनकर्ताओं को भी सूचित किया गया है कि वे पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री या उपयोग से संबंधित किसी भी गतिविधि से तुरंत परहेज करें।

दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्तियों/संस्थानों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार के स्पष्ट निर्देशों के उल्लंघन की श्रेणी में आएगी। स्थानीय पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि वे क्षेत्रीय स्तर पर सभी हॉल मालिकों और आयोजन स्थलों को यह सलाह/आदेश लिखित रूप से दें।

यदि किसी को पटाखा प्रतिबंध के उल्लंघन की जानकारी मिले, तो वह दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 पर शिकायत दर्ज करा सकता है।

यह दिशा-निर्देश सार्वजनिक हित में जारी किए गए हैं, ताकि सभी नागरिक, ऑनलाइन कंपनियाँ और आयोजन स्थल से जुड़े लोग नियमों का पालन करें और दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषणमुक्त बनाए रखने में सहयोग दें।

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