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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 3:25 · नई दिल्ली संस्करण

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सशरीर उपस्थिति से छूट के आवेदन पर ईडी ने जवाब के लिए कोर्ट से मांगा समय

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सशरीर उपस्थिति से छूट के आवेदन पर ईडी ने जवाब के लिए कोर्ट से मांगा समय

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सशरीर उपस्थिति से छूट के आवेदन पर ईडी ने जवाब के लिए कोर्ट से मांगा समय

रांची। समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सशरीर उपस्थिति से छूट के पिटीशन पर एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। मामले में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 15 जुलाई निर्धारित की है। हेमंत सोरेन ने कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट के लिए सीआरपीसी की धारा 205 के तहत पिटीशन दाखिल किया है।

इससे पूर्व तीन जून को सीजेएम कृष्ण कांत मिश्रा ने यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। पूर्व में सीजेएम कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन की उपस्थिति कोर्ट में नहीं हुई थी। मामले में हेमंत सोरेन की ओर से सीजेएम कोर्ट के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में यह मामला अभी लंबित है। इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है।

क्या है मामला

ईडी ने समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में ईडी ने 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था। इस पर गत चार मार्च को सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीद-बिक्री मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को दस बार समन जारी किया गया था। आठवें समन पर 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। ईडी का कहना है कि आठ समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है।

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