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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 6:19 · नई दिल्ली संस्करण

बिहार एसआईआर : चुनाव आयोग को 19 दिन बाद भी नहीं मिली आपत्ति, बचे हैं सिर्फ 13 दिन

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
बिहार एसआईआर : चुनाव आयोग को 19 दिन बाद भी नहीं मिली आपत्ति, बचे हैं सिर्फ 13 दिन

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विशेष गहन पुनरिक्षण (एसआईआर) को लेकर दैनिक बुलेटिन जारी किया है। आयोग के मुताबिक, पिछले 19 दिन में एसआईआर को लेकर किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

चुनाव आयोग के मुताबिक, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 1 अगस्त को जारी प्रारूप मतदाता सूची पर पिछले 19 दिनों (1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 19 अगस्त सुबह 11 बजे तक) किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अब केवल 13 दिन बचे हैं।

चुनाव आयोग ने बताया कि पात्र मतदाताओं को शामिल करने और अपात्र मतदाताओं को हटाने के लिए 52,275 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सात दिन बाद 1,765 का निपटान किया गया है।

इसके साथ ही, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से 1,73,016 फॉर्म 6 (घोषणा सहित) प्राप्त हुए हैं, जिनमें बीएलए से प्राप्त छह फॉर्म शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि नियमों के अनुसार, पात्रता दस्तावेजों की जांच के बाद दावे और आपत्तियों का निपटारा 7 दिनों से पहले नहीं किया जा सकता। विशेष संक्षिप्त संशोधन आदेशों के तहत, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची से किसी भी मतदाता का नाम बिना जांच और उचित सुनवाई के बाद स्पष्ट आदेश के बिना नहीं हटाया जा सकता।

इसमें आगे कहा गया कि हटाए गए मतदाताओं की सूची, जो मसौदा मतदाता सूची (01.08.2025) में शामिल नहीं हैं, संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों या जिलाधिकारियों की वेबसाइटों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ईपीआईसी सर्च मोड में उपलब्ध है। प्रभावित व्यक्ति अपने दावों के साथ आधार कार्ड की प्रति जमा कर सकते हैं।

बता दें कि बिहार में एसआईआर को लेकर जारी घमासान के बीच विपक्षी दलों द्वारा 'वोटर अधिकार यात्रा' भी निकाली जा रही है।

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