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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 10:19 · नई दिल्ली संस्करण

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।फरार उमर अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उमर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।उमर पर 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच देने के मामले में एफआईआर दर्ज है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से उमर को पेश होने के लिए कई बार समन जारी किया जा चुका है लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उमर अंसारी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।

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