उत्तर प्रदेश
15 दिन बाद आया फैसला: दो पैन कार्ड केस में आजम खान-अब्दुल्ला को जमानत, लेकिन दोष...
समाजवादी नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने दोनों की जमानत मंजूर कर सजा निलंबित कर दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक से इनकार कर दिया। आरोप है कि अब्दुल्ला ने चुनाव के लिए गलत जन्मतिथि वाला पैन कार्ड बनवाया। निचली अदालत ने आजम को 10 साल और अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई थी। रिहाई अन्य मामलों पर निर्भर करेगी।

