दिल्ली
13 करोड़ वोटर नाम हटाने का आरोप, फिर भी बचे CEC ज्ञानेश, SC ने कहा- उम्मीद है संस्थाएं...
सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग खारिज कर दी। CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा- अंतरिम राहत नहीं दे सकते। याचिका में आरोप था कि SIR के 14 फैसले बिना दो अन्य आयुक्तों की सहमति के लिए। कोर्ट ने कहा- उम्मीद है संवैधानिक संस्थाएं आपसी विश्वास से काम करेंगी, मतभेद होना स्वाभाविक है।

