दिल्ली
लेहरा दो तिरंगा से पहले गिरफ्तारी, अब कोर्ट से इस शर्त पर रिहा हुए CJP नेता अभिजीत दिपके
दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने CJP प्रमुख अभिजीत दिपके को जमानत दे दी है। शुक्रवार को 'लेहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले पुलिस ने उन्हें झंडेवालान स्थित घर से हिरासत में लिया था। पुलिस ने BNSS की धारा 163 का हवाला देते हुए दो नोटिस दिए थे और कहा था कि कनॉट प्लेस प्रोटेस्ट साइट नहीं है। बाद में उन्हें जाफरपुर कलां थाने ले जाकर गिरफ्तार किया गया था। आज कोर्ट में पेशी के बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।

