दिल्ली
दिल्ली-NCR में पटाखा प्रेमियों के लिए खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी, सिर्फ इन 4 घंटों में जला सकेंगे पटाखे
दिल्ली-NCR में दिवाली पर ग्रीन पटाखों को सशर्त मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। अस्पताल, स्कूल और साइलेंस जोन के 300 मीटर दायरे में नो-क्रैकर जोन रहेगा। केवल CSIR-NEERI प्रमाणित, बिना बेरियम और QR कोड वाले पटाखे ही मान्य होंगे। ऑनलाइन बिक्री और लड़ी पटाखों पर रोक रहेगी।

