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1 अक्टूबर से नया नियम: Railway का स्पेशल चेकिंग अभियान, TTE मांगेगा ये 10 ID, नहीं तो लगेगा 250 रु जुर्माना

1 अक्टूबर से नया नियम: Railway का स्पेशल चेकिंग अभियान, TTE मांगेगा ये 10 ID, नहीं तो लगेगा 250 रु जुर्माना
अगर आप 1 अक्टूबर के बाद ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपनी टिकट के साथ अब अपना ओरिजिनल पहचान पत्र रखना बिल्कुल न भूलें। क्योंकि रेलवे अब सिर्फ टिकट चेक नहीं करेगा, बल्कि आपकी पहचान और पात्रता की भी सख्त जांच करेगा। बिना सही दस्तावेज के आपका वैध टिकट भी अमान्य माना जा सकता है। सेंट्रल रेलवे ने जानकारी दी है कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक एक महीने का विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान दशहरा और दिवाली के त्योहारी सीजन को देखते हुए चलाया जा रहा है, जब ट्रेनों में भीड़ सबसे ज्यादा होती है और फर्जी टिकट, गलत रियायत और कोटा के दुरुपयोग के मामले बढ़ जाते हैं। 



सेंट्रल रेलवे के CPRO डॉ. स्वप्निल नीला ने बताया कि इस अभियान का नाम 'वन टिकट, वन ओरिजिनल ID' दिया गया है। इस अभियान के तहत TTE को खास पावर दी गई है। वह अब HHT मशीन और TTE App की मदद से आपके टिकट को रियल टाइम में वेरिफाई करेगा और साथ ही यह भी चेक करेगा कि आपने जिस कैटेगरी में टिकट लिया है, आप उसके लिए पात्र हैं या नहीं। रेलवे के अनुसार, ये नियम सभी यात्रियों पर लागू होगा, लेकिन खासतौर पर इन 4 कैटेगरी के यात्रियों पर सख्ती रहेगी: सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन, कैंसर मरीज, स्टूडेंट और पत्रकार कोटे से टिकट लेने वालों को अपनी पात्रता का ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। लेडीज कोटा, लोअर बर्थ / सीनियर सिटीजन कोटा, तत्काल कोटे के यात्रियों को ID दिखानी होगी। 



रेलवे कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाले Privilege Ticket Order (PTO) से सफर करने वालों की सबसे ज्यादा जांच होगी। उन्हें अपना रेलवे सेवा पहचान पत्र और PTO को काउंटर से एक्सचेंज कराई हुई रसीद साथ रखनी होगी। जनरल टिकट पर सफर करने वालों की भी जांच होगी, ताकि यह पता चल सके कि टिकट फर्जी तो नहीं है। रेलवे ने साफ कर दिया है कि अगर आप तय दस्तावेज नहीं दिखा पाए, तो आपको बिना टिकट माना जाएगा। रेलवे नियम 139 के तहत आपसे किराया और जुर्माना वसूला जाएगा। बिना टिकट पकड़े जाने पर न्यूनतम 250 रुपये जुर्माना और अगले स्टेशन तक का किराया देना पड़ सकता है। कई मामलों में TTE आपको ट्रेन से उतार भी सकता है। 


यात्रा के दौरान आपको इनमें से कोई एक ओरिजिनल दस्तावेज रखना होगा। ध्यान रखें, फोटोकॉपी या मोबाइल में फोटो मान्य नहीं है: आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र/राज्य सरकार का फोटो ID कार्ड, बैंक की फोटो वाली पासबुक या स्टूडेंट ID कार्ड। एक PNR पर अगर 6 लोग सफर कर रहे हैं, तो कम से कम एक यात्री के पास ओरिजिनल ID होना जरूरी है, लेकिन बेहतर होगा कि सभी अपनी-अपनी ID साथ रखें, ताकि त्योहारों की भीड़ में किसी तरह की परेशानी न हो।

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