जेएसएससी को उच्च न्यायालय से राहत, अवमानना याचिका निष्पादित

जेएसएससी को उच्च न्यायालय से राहत, अवमानना याचिका निष्पादित

रांची। हाईस्कूल ट्रेंड टीचर (विज्ञापन संख्या 21 /2016) में नियुक्ति से संबंधित एकल पीठ के जरिये आदेश पारित का अनुपालन नहीं होने को लेकर दायर संदीप कुमार की अवमानना याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। 

मामले में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने कहा कि चुकी इस मामले में एकल पीठ ने आदेश दिया था कि उक्त केस में मीना कुमारी (डब्लूपीएस 582/2023) के मामले में पारित आदेश लागू होगा। 

साथ ही यह भी कहा था कि मामले को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से मीना कुमारी के जजमेंट के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंडपीठ में दायर अपील (एलपीए) से यह रिट याचिका प्रभावित रहेगी।

जेएसएससी की अपील अभी अदालत में लंबित है। ऐसे में अभी यह अवमानना याचिका पोषणीय (मेंटेनेबल) नहीं है। अदालत ने इस अवमानना याचिका को निष्पादित कर दिया। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा। 

दरअसल, प्रार्थी ने रिट याचिका में कहा था कि उनका अंक ज्यादा आया था, लेकिन उनका चयन उक्त परीक्षा में नहीं हुआ है। वहीं जेएसएससी की ओर से कहा गया था कि स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट में प्रार्थी का अंक कम है इसलिए उनका चयन नहीं किया गया है।

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