रांची। झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपित नवीन केडिया को इंग्लैंड जाने की अनुमति नहीं मिली है। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति मांगे जाने से संबंधित उसकी याचिका खारिज कर दी है।
नवीन केडिया ने एसीबी की विशेष अदालत में याचिका दायर कर एक जून से 23 जुलाई तक इंग्लैंड जाने की अनुमति मांगी थी। अपनी याचिका में उसने लंदन में आयोजित अपने बेटे के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने, स्वास्थ्य जांच कराने और अन्य निजी कारणों का उल्लेख किया था। इसके साथ ही उसने विदेश यात्रा के लिए अपना पासपोर्ट वापस लौटाने का आग्रह भी अदालत से किया था।
उल्लेखनीय है कि शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद नवीन केडिया को उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है और फिलहाल वह जेल से बाहर है। जमानत की शर्तों के तहत उसने अपना पासपोर्ट एसीबी अदालत में जमा कराया था। इसी कारण विदेश यात्रा के लिए उसे अदालत से अनुमति लेनी आवश्यक थी।
एसीबी ने गत 11 मार्च को नवीन केडिया को गिरफ्तार किया था। वह छत्तीसगढ़ के दुर्ग का निवासी है। उस पर झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति करने का आरोप है।
इस मामले में एसीबी ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, मामले में गिरफ्तार अधिकांश आरोपितों को अब जमानत मिल चुकी है। फिलहाल शराब घोटाला मामले की जांच जारी है।
शराब घोटाला : नवीन केडिया को इंग्लैंड जाने की अनुमति नहीं, एसीबी कोर्ट ने याचिका की खारिज
May 29 2026 11:09AM
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