लोहरदगा, । लोकसभा चुनाव के नतीजे चार जून को जारी होंगे। लोहरदगा
संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना पालिटेक्निक कालेज, चण्डाली, गुमला में होगी।
मतगणना प्रक्रिया के शांतिपूर्ण ढंग से संचालन के लिए लोहरदगा अनुमण्डल
दण्डाधिकारी अमित कुमार ने अनुमंडल क्षेत्र में धारा-144 के तहत चार जून की
दोपहर एक बजे से पांच जून की रात 12 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की।
इसके
तहत सम्पूर्ण लोहरदगा शहरी क्षेत्र में किसी प्रकार के घातक हथियार,
आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने और ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध
रहेगा, जो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों पर प्रभावी होगा। यह निषेधाज्ञा सरकारी
अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, कर्त्तव्य पर तैनात पुलिस बल, नेपालियों
और सिखों द्वारा पारंपरिक तरीके से धारण की जाने वाली क्रमशः खुखरी और
कृपाण पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संगठन, ग्रूप के द्वारा फेक न्यूज
या अन्य प्रकार के भ्रामक न्यूज, मैसेज-फोटो आदि का प्रसार न तो सोशल
मिडिया न किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से प्रसारित करेंगे।
किसी
भी उम्मीदवार और राजनीतिक दल को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। जिससे किसी
धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे। उनमें विद्वेष
या तनाव पैदा हो। किसी उम्मीदवार और राजनीतिक दल के निर्वाचन की संभावना पर
प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या
उम्मीदवारी के संबंध में झूठे कथन की मनाही रहेगी
मतगणना प्रक्रिया के शांतिपूर्ण संचालन के लिए चार और पांच जून को निषेधाज्ञा लागू











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