नई दिल्ली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में मानहानि वाले बयान देने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले ली गई है। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस मामले में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, इसलिए अब वे याचिका वापस ले रहे हैं। उसके बाद कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
हिन्दू सेना के प्रमुख सुरजीत सिंह यादव ने दायर याचिका में कहा था कि रवनीत सिंह बिट्टू ने 15 सितंबर को एक प्रेस ब्रीफिंग में राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया था। याचिका में रवनीत सिंह बिट्टू के बयान का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया था कि ‘राहुल गांधी भारतीय नहीं हैं। उन्होंने अपना ज्यादातर समय बाहर बिताया है। वे देश को ज्यादा प्यार नहीं करते हैं। यही वजह है कि वे विदेशों में जाकर गलत तरीके से बोलते हैं। मोस्ट वांटेड, अलगाववादी, बम, बंदूक और बारूद बनाने के विशेषज्ञ राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं। देश के दुश्मन जो हवाई जहाज, ट्रेन और रोड उड़ाना चाहते हैं, वे राहुल गांधी के समर्थक हैं।
याचिका में सुरजीत सिंह यादव ने मांग की थी कि राहुल गांधी के बारे में दिए इस बयान को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ उनके बयान अपमानजनक, झूठे और मनगढ़ंत हैं। याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी के खिलाफ बिट्टू की अपमानजनक टिप्पणियों से व्यापक हिंसा और अशांति भड़कने की आशंका है।