—अब तक तिरासी हजार से अधिक भवन स्वामियों ने उठाया 10 फीसदी छूट का लाभ
वाराणसी। शहर में गृहकर में छूट पाने की अवधि 30 सितम्बर तक ही है। तीस सितम्बर तक भवन स्वामी गृहकर में दस फीसदी छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद उन्हें गृहकर में छूट नहीं मिलेगी। नगर आयुक्त ने शनिवार को बताया कि अब आगे गृहकर छूट की अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।
उन्होंने बताया कि महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बीते 20 जून 2024 से छूट दिये जाने की घोषणा की थी। तभी से छूट का लाभ भवन स्वामी को दिया जा रहा है, जो 30 सितम्बर को समाप्त हो रहा है। नगर निगम के अफसरों के अनुसार 20 जून से 28 सितम्बर तक छूट की अवधि में अब तक 836317 भवन स्वामियों ने गृहकर जमा कर छूट का लाभ लिया है। अब तक 30.90 करोड़ गृहकर जमा किया गया है। गृह कर जमा करने वालों में आदमपुर जोन में 11724 भवन स्वामियों ने 2.54 करोड़, भेलूपुर जोन में 21896 भवन स्वामियों ने 5.50 करोड, दशाश्वमेध जोन में 15776 भवन स्वामियों ने 6.57 करोड, कोतवाली जोन में 7749 भवन स्वामियों ने 3.47 करोड तथा वरूणापार जोन में 25981 भवन स्वामियों ने रु0 9.71 करोड़ की धनराशि गृहकर मद में जमा किया है। अफसरों ने नगर के भवन स्वामियों से अपील किया है कि शेष बचे दो दिनों में अपने भवन का गृहकर जमा कर छूट का लाभ प्राप्त करें। अफसरों ने बताया कि अक्टूबर माह से बड़े गृहकर बकायेदारों के विरूद्ध अभियान चलाकर वसूली की कार्यवाही की जायेगी। कोई भी भवन स्वामी अपने भवन का गृहकर नगर निगम के जोनो पर स्थित कम्प्यूटर सेन्टर पर जमा कर सकता है । साथ ही नगर निगम के वेबसाइट
(www.nnvns.org.in) के माध्यम से जमा कर सकता है। नगर निगम के लिंक https://nnvns.org.in/ptax के माध्यम से जमा किया जा सकता है। साथ ही जिन भवनों में क्यू आर कोड लगाया गया है, वे इस कोड के माध्यम से गृहकर जमा कर सकते हैं।