नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शुक्रवार को हवाई मालवहन में इस्तेमाल होने वाले कंटेनरों (यूएलडी) के अस्थाई आयात की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। यूनिट लोड डिवाइस (यूएलडी) कंटेनर का उपयोग विमान पर यात्रियों एवं कार्गो सामान लादने और उसे सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इस कदम से कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने यूनिट लोड डिवाइस (यूएलडी) या एयर कंटेनरों के अस्थायी आयात के लिए प्रक्रिया को सरल और सुसंगत बना दिया है। इसके अलावा सीबीआईसी ने 24 अप्रैल से सभी ट्रांसशिपमेंट मूवमेंट के लिए ट्रांसशिपमेंट परमिट शुल्क को माफ करने का भी निर्णय लिया है। यह कदम व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मंत्रालय के मुताबिक इस संबंध में अधिसूचना संख्या 30/2025-सीयूएस (एनटी) दिनांक 24 अप्रैल 2025 https://www.cbic.gov.in/f2d0927b-945d-411c-8c34-65d272a6d047 के माध्यम से विनियमों में परिवर्तन जारी किए गए हैं। सीबीआईसी ने उच्च मूल्य एवं जल्दी खराब होने वाले बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गो के लिए बुनियादी ढांचे और गोदाम के विकास की सुविधा और कार्गो स्क्रीनिंग और सीमा शुल्क प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने और इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए विशेष रूप से एयर कार्गो और सामान्य रूप से ट्रांसशिपमेंट मूवमेंट में कई व्यापार सुविधाजनक उपाय लागू किए हैं।
गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंदीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की थी।
सीबीआईसी ने हवाई परिवहन के लिए कंटेनरों के आयात की प्रक्रिया को सरल बनाया
