रांची। चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित तीन सजायाफ्ताओं की सजा बढ़ाने को लेकर दाखिल सीबीआई की याचिका पर शुक्रवार को आंशिक सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। हाई कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तिथि निर्धारित की है। मामले में छह में से अभी सिर्फ तीन सजायाफ्ता लालू प्रसाद, बेक जूलियस, सुबीर भट्टाचार्य की सजा को बढ़ाने के मामले में सुनवाई चल रही है। बाकी तीन का निधन हो चुका है।
सीबीआई की ओर से सजा बढ़ाने के आग्रह किए गए छह आरोपितों में से फूलचंद सिंह, आरके राणा समेत तीन सजायाफ्ताओं का निधन हो चुका है। पूर्व में कोर्ट ने सजायाफ्ता फूलचंद सिंह, आरके राणा सहित तीन का नाम इस केस से हटाने का आदेश दिया था। एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कोर्ट को बताया गया था कि फूलचंद सिंह और आर के राणा की मृत्यु हो गई है। इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका से इनका नाम हटाने का आदेश दिया था।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद, बेक जूलियस, सुबीर भट्टाचार्य सहित छह सजायाफ्ता को तीन से छह साल की सजा सुनाई गई है। इन्हें सीबीआई ने इन्हें अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद को इस मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिली है इन्हें अधिकतम सात साल की सजा मिलनी चाहिए।
चारा घोटाला : लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने को लेकर सीबीआई की याचिका पर सुनवाई अब नौ जुलाई को
