रांची जेल में महिला कैदी से यौन शोषण मामला : उच्च न्यायालय ने डीजीपी से दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

रांची जेल में महिला कैदी से यौन शोषण मामला : उच्च न्यायालय ने डीजीपी से दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
रांची। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (होटवार जेल) में महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 8 जून को होगी।

सुनवाई के दौरान शुक्रवार काे राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की जांच को लेकर सरकार के गृह विभाग ने तीन सदस्य की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में निदेशक प्रशासन मनोज कुमार, सहायक कारा निरीक्षक तुषार रंजन गुप्ता और कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय के प्रोवेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह शामिल हैं। वहीं डालसा, रांची की जांच टीम के आलोक में जुडिशल मजिस्ट्रेट, रांची श्रुति सोरेन की ओर से जुडिशियल इंक्वारी की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की वेकेशन बेंच में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई।

दरअसल, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और मीडिया की ओर से मामला प्रकाश में लाए जाने के बाद झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) ने जांच टीम गठित की थी। टीम ने जेल जाकर जांच की और पीड़िता, जेल पीएलवी और जेल चिकित्सक के बयान दर्ज किए। जांच रिपोर्ट झालसा को भेज दी गई थी। इसके अलावा, अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वेकेशन कोर्ट में अर्जेंट मेंशनिंग स्वीकार की है। वहीं, रांची जिला प्रशासन और जेल आईजी की ओर से भी अलग से जांच कराई जा रही है।

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