रांची। झारखंड हाई कोर्ट में जैन संस्था ज्योत की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि इस पवित्र स्थल पर शराब और मांस की बिक्री, अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं। इस पर महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि सरकार जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं का सम्मान करती है। अतिक्रमण एवं मांस बिक्री के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को सरकार को पारसनाथ पहाड़ को संरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार, प्रार्थी और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को पारसनाथ पहाड़ का अवलोकन कर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने पारसनाथ पहाड़ का अवलोकन कर रिपोर्ट देने का दिया निर्देश
